बुधवार, 2 अप्रैल 2014

सीएपीडी के 147 कर्मचारियों की संपत्ति व बैंक खाते सील

उपभोक्ता मामले एवं जनवितरण (सीएपीडी) विभाग में आए दिन होने वाले राशन घोटालों और लंबी जांच प्रक्रिया पर कड़ा संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने विभाग के 147 आरोपी कर्मचारियों की संपत्ति व बैंक खाते सील करने का निर्देश दिया है। बेंच ने कहा है कि अगली सुनवाई तक ये कर्मचारी अपनी चल-अचल संपत्ति से छेड़छाड़ न करें और न ही बैंक खातों में कोई लेनदेन करें। बेंच ने इन कर्मचारियों और उनके पति-पत्नी, भाई-बहन व बच्चों के नाम चल-अचल संपत्ति व उनके बैंक खातों का ब्योरा भी मांगा है।
बेंच ने विभाग के कमिश्नर सेक्रेटरी को सभी कर्मचारियों को नोटिस जारी करने को कहा, ताकि आरोपियों की जवाबदेही तय की जा सके। बेंच ने विभाग को एक सप्ताह के भीतर इन सभी 147 कर्मचारियों व अधिकारियों के नाम समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करने का निर्देश दिया है।
बेंच ने यह महत्वपूर्ण व दूरगामी निर्देश विभाग में जारी राशन घोटालों पर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिए। बेंच ने पाया कि इस जनहित याचिका में अभी तक हुई सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आए हैं कि विभाग में करोड़ों रुपये के राशन घोटाले हुए। कुछ मामलों में क्राइम ब्रांच जांच कर रही है और आरोपी सस्पेंड हैं, लेकिन सरकार ने राशन घोटाले से हुए नुकसान की वसूली करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। बेंच ने पाया कि सुनवाई के दौरान जो स्टेटस रिपोर्ट पेश हुई, उनके अनुसार कश्मीर डिवीजन में 88 कर्मचारी इन घोटालों में संलिप्त पाए गए, जबकि जम्मू डिवीजन में 57 कर्मचारियों पर राशन घोटाले का आरोप है।
बेंच ने पाया कि कश्मीर डिवीजन में अब्दुल राशिद नामक कर्मचारी पर ही 71,18,704.68 रुपये के राशन घोटाले का आरोप है। इसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन सरकार ने वसूली करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। बेंच ने पाया कि ऐसे दर्जनों मामले हैं। बेंच ने कहा कि यह जरूरी है कि इन आरोपियों की जवाबदेही तय की जाए और इनसे वसूली करने की दिशा में भी कदम उठाए जाएं।
साभार- जागरण

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